15 साल पुराने हेट स्पीच मामले में योगी आदित्यनाथ को राहत, नहीं चलेगा कोई मुकदमा
एक पिटीशन पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि 15 साल पुराने मामले में उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हेट स्पीच का मुकदमा नहीं चलेगा। दरअसल मामले को लेकर पर्याप्त सबूत ना होने की बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा चलाने की अनुमति से इंकार कर दिया। बता दें कि इससे पहले इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा भी यही राहत दी गई थी।