
फोटो: Financial Express
आने वाले त्योहारों के मद्देनजर शहर भर में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू: मथुरा
मथुरा में आने वाले त्योहारों के दौरान शांति बनाये रखने के लिए जुलाई 23 को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। मथुरा के जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने जानकारी देते हुए बताया कि यह निषेधाज्ञा आगामी त्योहारों के अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनज़र लागू की गयी है। चहल ने कहा कि यह आदेश सितंबर 18 तक लागू रहेंगे।