अंग्रेजों के समय की व्यवस्था समाप्त, अब 24 घंटे हो पाएगा पोस्टमार्टम: स्वास्थ्य मंत्रालय का अहम फैसला
पोस्टमार्टम के संदर्भ में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी नए प्रोटोकॉल के अनुसार अब उचित इंफ्रास्ट्रक्चर वाले अस्पताल में सूर्यास्त के बाद भी पोस्टमार्टम हो सकेगा, लेकिन हत्या, सुसाइड ,रेप और संदिग्ध मामलों में रात में पोस्टमार्टम की अनुमति नहीं होगी। अंगदान के लिए पोस्टमार्टम प्राथमिकता से किया जाएगा। संदेह निवारण हेतु और कानूनी समस्या से बचने के लिए रात में पोस्टमॉर्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग करने का प्रावधान भी किया गया है। इसकी जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट करके दी।