अपने पिता के परिवारजनों को संपत्ति में हिस्सा दे सकती है हिन्दू महिला: सुप्रीम कोर्ट
भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने हिन्दू महिलाओं को लेकर अहम फैसला सुनाया है जिसके मुताबिक हिन्दू महिला अपने पिता के परिवारजनों को अपनी संपत्ति दे सकती है। कोर्ट ने अनुसार पिता के परिजनों को परिवार से बाहर का व्यक्ति नहीं माना जा सकता और हिन्दू उत्तराधिकार कानून की धारा 15.1.डी के तहत वे संपत्ति के उत्तराधिकारी होंगे। यह फैसला सुनाते हुए जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने कहा कि धारा 13.1.डी से यह साफ हो जाता है कि पिता के उत्तराधिकारियों को संपत्ति में भी उत्तराधिकारी माना गया है।