आरबीआई ने एक और बैंक पर लगाया बैन, हजार रूपए से ज्यादा की निकासी पर रोक
आरबीआई ने लक्ष्मी सहकारी बैंक की खराब वित्तीय स्थिति के मद्देनजर बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के अंतर्गत लक्ष्मी सहकारी बैंक पर बैन लगाए हैं। आरबीआई द्वारा लगाया गया यह बैन अगले छह महीनों तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान यह बैंक, आरबीआई की अनुमति के बिना न तो कोई लोन दे पाएगा और न ही कर्ज का नवीनीकरण करेगा। इसके साथ ही बैंक ना तो कोई निवेश करेगा और ना ही किसी तरह का भुगतान करेगा या भुगतान करने की सहमति देगा।