आर्य समाज संस्था ने विवाह को लेकर मिले अधिकारों का दुरुपयोग किया है- इलाहाबाद हाईकोर्ट
गाजियाबाद के एक मामले में वैवाहिक प्रमाण पत्रों पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आर्य समाज संस्था पर टिप्पणी की है। आर्य समाज संस्था पर अधिकारों का दुरुपयोग करने की बात करते हुए बेंच ने कहा -"आर्य समाज से जारी होने वाले सर्टिफिकेट के आधार पर किसी को विवाहित नहीं माना जा सकता। आर्य समाज संस्था ने विवाह को लेकर मिले अधिकारों का दुरुपयोग किया है। यह टिप्पणी जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की सिंगल बेंच ने की है।