आतंकवादी' घोषित हुआ पुलवामा हमले में शामिल जैश का मोहिउद्दीन औरंगजेब, गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना
गृह मंत्रालय (एमएचए) की अधिसूचना के अनुसार, पुलवामा हमलों के मास्टरमाइंड जैश का मोहिउद्दीन औरंगजेब को अप्रैल 11 को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत 'आतंकवादी' घोषित किया गया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक "गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत मोहिउद्दीन औरंगजेब को आतंकवादी घोषित किया गया है, जो पुलवामा आतंकवादी हमले में शामिल था।" मोदी सरकार ने अप्रैल 8 को लश्कर-ए-तैयबा के फाउंडर हाफिज मोहम्मद सईद के बेटे हाफिज तलहा सईद को भी आतंकी करार किया था।