आय से अधिक संपत्ति मामले में हाईकोर्ट ने लोकपाल की कार्रवाई पर रोक लगाकर दी शिबू सोरेन को राहत
आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन को दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत दी है। अब सोरेन के खिलाफ लोकपाल की कार्रवाई नहीं होगी। बता दें कि लोकपाल ने इस मामले में अगस्त 5, वर्ष 2020 को शिकायत दी थी कि शिबू व उनके परिवार के पास अवैध साधनों के जरिए आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। इस मामले की अगली सुनवाई सितंबर 15 को की जाएगी।