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बैंक लॉकर के नियम बदले, देनदारी की सीमित
बैंकों में बैंक लॉकर को लेकर बैंकों की जवाबदेही को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने नया नियम बनाया है, जिसके तहत आगजनी, चोरी, भवन ढहने या बैंक कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी होने पर बैंकों में देनकारी उसके लॉकर के वार्षिक किराए के 100 गुना तक सीमित की गई है। आईबीआई ने ये नियम कोर्ट के आदेश के बाद बनाया है। यानी अब बैंक अपनी जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकते है।