"बाल आधार कार्ड" के लिए बायोमेट्रिक की जरूरत हुई खत्म
भारतीय विशिष्ट पहचान प्रधिकरण द्वारा पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जारी किए गए बाल आधार कार्ड में कुछ बदलाव किया गया है। इस बदलाव के अनुसार अब बच्चों की आंखों की रेटिना और हाथ के उंगलियों का फिंगर प्रिंट नहीं लिया जाएगा। UIDAI ने कहा है कि बच्चों के पांच वर्ष के बाद बायोमेट्रिक की जरूरत होगी। बाल आधार कार्ड के लिए बच्चों के बर्थ सर्टीफीकेट या अस्पताल की पर्ची के द्वारा भी आवेदन कर सकते हैं।