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बिना तलाक के दूसरी शादी कर सकते हैं मुस्लिम लड़के, लेकिन लड़कियां नहीं- हरियाणा हाईकोर्ट
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मुस्लिम लड़कियों के पुनर्विवाह को लेकर अजीबो-गरीब फैसला सुनाया है जिसमें बिना तलाक के मुस्लिम लड़के पुनर्विवाह कर सकते हैं लेकिन लड़कियां नहीं। यह फैसला एक याचिका के बाद सुनाया गया है जिसमें प्रेमी जोड़े ने हाईकोर्ट से अपील की थी वे कि दोनों पहले से ही विवाहित हैं लेकिन वह अपने पूर्व के साथियों के साथ नहीं रहना चाहते इसलिए उन दोनों ने निकाह कर लिया है। कोर्ट का कहना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत केवल पुरुष को ही बिना तलाक दूसरे निकाह का अधिकार है।