बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया मई 22 तक एनसीबी के पूर्व अधिकारी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई ना करने का आदेश
बॉम्बे हाईकोर्ट ने मई 19 को कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग बस्ट से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में एनसीबी (मुंबई) के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े के खिलाफ 22 मई तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया। वानखेड़े ने आर्यन खान को ड्रग मामले में फंसाने के लिए सुपरस्टार शाहरुख खान से कथित रूप से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के लिए उनके खिलाफ सीबीआई की प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी।