बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की अनिल देशमुख के खिलाफ ईडी द्वारा जारी समन को रद्द करने वाली याचिका
बॉम्बे हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि देशमुख यह साबित करने में विफल रहे कि जांच एजेंसियां उनके खिलाफ दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम कर रही हैं। ईडी और सीबीआई के खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई करने वाले पूर्व मंत्री की याचिका को भी अदालत ने खारिज कर दिया।