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ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ला सकता फूड कंपनियों के लिए नया नियम
Food Safety and Standards एक्ट के तहत नियमों पर पूरी तरह गौर करने के बाद करने 'ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड' फूड कंपनियों के लिए एक नया नियम ला सकता हैं। इस नियम के अंतर्गत फूड कंपनियों को फ्रूट जूस के पैकेट पर मीठे फ्रूट जूस का लेबल लगाना पड़ेगा और यदि जूस में एक्स्ट्रा शुगर मिलाया जाता है तो शुगर एडेड लिखना होगा। सर्टिफिकेशन के लिए जूस के पैकेट पर शुगर या सीरप बेस फ्रूट जूस लिखना पड़ सकता हैं।