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भोपाल गैस त्रासदी: सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की अतिरिक्त मुआवजे की मांग वाली केंद्र की याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने आज 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन की उत्तराधिकारी फर्मों से अतिरिक्त धन की मांग करने वाली केंद्र की याचिका को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि त्रासदी के पीड़ितों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास पड़े 50 करोड़ रुपये की राशि केंद्र द्वारा लंबित दावों को पूरा करने के लिए उपयोग की जाएगी। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया।