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BSF के जवानों को सीमावर्ती राज्यों में 50किमी तक कार्यवाही का मिला अधिकार
गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों को सीमावर्ती राज्यों में 50 किलोमीटर तक कार्यवाही करने का अधिकार दिया है। इस अधिकार के तहत अब बीएसएफ का सबसे निचली रैंक का अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश और वारंट के अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर भीतर तक गिरफ्तारी और जब्ती करने के लिए अपनी शक्तियों और कर्तव्यों का पालन कर सकेगा। इससे पहले बीएसएफ के जवानों को केवल 15 किलोमीटर भीतर तक जाने की ही अनुमति थी।