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चंडीगढ़ सरकार द्वारा पटाखों पर रोक के बाद शहर के विक्रेताओं का प्रदर्शन
चंडीगढ़ प्रशासन ने अगले आदेश तक शहर में अक्टूबर 12 को पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यूटी-सलाहकार धरम पाल की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। निर्देशों की किसी भी अवज्ञा के परिणामस्वरूप आपदा-प्रबंधन-अधिनियम 2005 की धारा 51-60 के तहत दंड, आईपीसी की धारा -188 के तहत न्यायिक कार्रवाई, और अन्य संबंधित कानूनों का परिणाम होगा। हालांकि, पटाखा-डीलर-एसोसिएशन ने एक बयान देते हुए दावा किया कि यह एकतरफा है।