COVID-19, परीक्षा, उत्स्वों के मद्देनजर कानपुर में लागू हुई धारा 144
एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में COVID-19, परीक्षा, उत्स्वों के मद्देनजर अगस्त 20 को धारा 144 लागू कर दी गई। शनिवार शाम को घोषित हुई धारा 144 आगामी एक महीने के लिए लागू रहेगी। प्रवक्ता के मुताबिक सीआरपीसी की धारा 144 के तहत एक जगह पर चार से पांच से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा और पुलिस आयुक्त की अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थान पर कोई जुलूस नहीं निकाल सकेंगे।