देवांगना कलिता के भाषण में उकसाने वाली कोई बात नहीं थी - दिल्ली हाई कोर्ट
फरवरी 26 को उत्तर-पूर्वी दंगों के मामले में आरोपी पिंजरा तोड़ ग्रुप के सदस्य देवांगना कलिता को दिल्ली हाई कोर्ट ने सितम्बर 1 को एक मामले में जमानत दे दी है। दिल्ली कोर्ट का कहना है कि कलिता के भाषण में कोई उकसावे वाली कोई बात नहीं थी। जमानत मिलने के बाद भी देवांगना को जेल में ही रहना पड़ेंगा क्योंकि उन पर दंगों से जुड़े कई और मामले दर्ज है।