दिल्ली आबकारी नीति घोटाला: अदालत ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने से किया इनकार
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी अप्रैल 12 को राष्ट्रीय राजधानी की राउज हाउस कोर्ट ने खारिज कर दी। सिसोदिया के वकील द्वारा किए जाने वाले खंडन तर्कों को सुनने के लिए अदालत ने 18 अप्रैल की तारीख तय की। इस बीच, आज की सुनवाई में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत को बताया कि आप नेता ने यह दिखाने के लिए मनगढ़ंत ई-मेल प्लांट किए थे कि नीति के लिए जनता की स्वीकृति है।