दिल्ली एमसीडी मेयर चुनाव: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मनोनीत सदस्य नहीं डाल सकते वोट
आम आदमी पार्टी को एक बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि उपराज्यपाल द्वारा नामित सदस्य दिल्ली एमसीडी मेयर पद के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं। शीर्ष अदालत ने 24 घंटे के भीतर चुनाव के लिए एमसीडी की पहली बैठक बुलाने के लिए नोटिस जारी करने का भी निर्देश दिया। दिल्ली मेयर का चुनाव आप पार्टी, जिसने दिसंबर में दिल्ली नगर निगम का चुनाव जीता था, और भाजपा के बीच विवाद का कारण बन गया था।