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दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया टीवीएफ वेब सीरीज 'कॉलेज रोमांस' के खिलाफ एफआईआर का आदेश
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मार्च 6 को टीवीएफ वेब सीरीज 'कॉलेज रोमांस' के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। उच्च न्यायालय ने कहा, वेब सीरीज 'कॉलेज रोमांस' ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म टीवीएफ पर स्ट्रीमिंग में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा अश्लील, अपवित्र और अश्लील है जो युवाओं के दिमाग को दूषित और भ्रष्ट करेगी। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने कहा कि पब्लिक डोमेन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अश्लील भाषा के बढ़ते इस्तेमाल को गंभीरता से लेने की जरूरत है।