दिल्ली हाई कोर्ट ने ख़ारिज की आप के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका
दिल्ली हाई कोर्ट ने आज दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि वह प्रभावशाली व्यक्ति होने के कारण सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। इससे पहले सतेंद्र जैन की जमानत याचिका का दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी विरोध किया था। इसके अलावा, इस मामले में सह आरोपी वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिका भी दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी।