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दिल्ली-केंद्र सेवाओं की पंक्ति में, केजरीवाल के लिए जीत, SC ने दिल्ली सरकार को दिया स्थानांतरण, पोस्टिंग पर नियंत्रण
सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए कहा कि वह 2019 के खंडित फैसले में न्यायमूर्ति अशोक भूषण के फैसले से सहमत नहीं है। शीर्ष अदालत को केंद्र और दिल्ली सरकार की विधायी और कार्यकारी शक्तियों के दायरे से संबंधित कानूनी मुद्दे पर निर्णय लेना है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि, केंद्र पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था की देखरेख करेगा। सीजेआई ने कहा कि चुनी हुई सरकार के पास प्रशासन चलाने की शक्तियां होनी चाहिए।