दिल्ली शराब नीति: उच्च न्यायालय ने सीबीआई मामले में नामंजूर की सिसोदिया की जमानत
दिल्ली हाई कोर्ट ने आज 2021-22 की आबकारी नीति के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले सीबीआई मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने फैसला सुनाया जो 11 मई को सुरक्षित रखा गया था। अब सिसोदिया अपनी जमानत याचिका पर उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख करेंगे। गौरतलब है कि सिसोदिया फिलहाल सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं।