दिल्ली सरकार ने दी राष्ट्रीय राजधानी में चलने वाली बाइक टैक्सियों को चेतावनी
परिवहन विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा है कि दिल्ली की सड़कों पर चलने वाली बाइक टैक्सियों को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के उल्लंघन के अंतर्गत एग्रीगेटर्स को 1 लाख रुपये के जुर्माना देना होगा। विभाग द्वारा जारी एक सार्वजनिक सूचना के मुताबिक, पहले अपराध पर 5,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है, जबकि दूसरे अपराध पर 10,000 रुपये का जुर्माना और एक साल तक की कैद हो सकती है।