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दस साल पहले मारे गए हाथी के हत्यारों को हुई जेल
तमिलनाडु में न्यायलय ने 2010 में जंगली हाथी की मौत पर दो भाइयों को तीन साल की जेल और 10 हज़ार रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। गोविंदराजन और भाई कनगराज पर सिरुमुगई रेंज में एक जंगली हाथी को मारने का आरोप था। इन्होंने अपने केले के बागान के आस-पास जंगली जानवरो को दूर रखने हेतु अवैध रूप से बिजली की बाड़ लगाई थी जिससे एक हाथी की मृत्यु हो गयी। यह आरोप भाइयों के पिता अम्मासाइ पर भी था परन्तु इस उनका देहांत हो गया है।