एमपी, हरियाणा के बाद अब गुजरात में जबरन धर्म परिवर्तन करवाने पर होगी सज़ा
मध्यप्रदेश व हरियाणा के बाद अब गुजरात में भी जबरन धर्म परिवर्तन करवाने पर सज़ा का प्रावधान बना दिया गया है। राज्य की विधानसभा में मार्च 31 के दिन यह विधेयक पारित कर दिया गया है जिसमें दोषी पाए जाने पर 10 साल की सज़ा का प्रावधान है। इस विधेयक के माध्यम से 2003 के एक कानून को संशोधित किया गया है जिसमें बलपूर्वक या प्रलोभन देकर धर्मांतरण करने पर सजा का प्रावधान है। बता दें कि राज्य में विपक्षी नेताओं ने इस विधेयक के खिलाफ मत दिया है।