हादसे में अगर एयरबैग काम नहीं करेगा,तो कंपनी को देना होगा हर्जाना : सुप्रीम कोर्ट
भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने वाहनों में दुर्घटना से बचने हेतु लगने वाले एयरबैग की लेकर बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है की अगर किसी हादसे में एयरबैग नहीं खुलता है तो कंपनी को पीड़ित को हर्जाना चुकाना होगा। इस फैसला कोर्ट ने हुंडई कार मेकर को एक मामले में हर्जाना देने का आदेश देते हुए दिया है जिसमें शैलेंद्र भटनागर नमक पीड़ित की कार का एयरबैग हादसे के वक्त नहीं खुला था।