हरियाणा सरकार ने 'सांप्रदायिक तनाव' के डर से नूंह में बंद की मोबाइल इंटरनेट सेवा
हरियाणा सरकार ने आज नूंह जिले में सांप्रदायिक तनाव और शांति भंग की आशंकाओं के चलते तीन दिनों के लिए मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं को निलंबित करने का आदेश दिया। एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, "प्रतिबंध 26 फरवरी से 28 फरवरी, 2023 (23:59 बजे) तक प्रभावी रहेंगे।" दूरसंचार सेवाओं का अस्थायी निलंबन नियम, 2017 के नियम (2) के साथ पठित भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5 के तहत यह आदेश जारी किए गए हैं।