इस्लामाबाद हाईकोर्ट से इमरान खान को मिली राहत, आतंकवाद की धाराएं हटाने के आदेश
विवादित टिप्पणी मामले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने एफआईआर में से आतंकवाद की धाराओं को हटाए जाने के निर्देश दिए है। हाईकोर्ट ने साफ किया है कि उनके खिलाफ अन्य धाराओं में संबंधित फोरम में कार्यवाही जारी रहेगी। बता दें कि ये फैसला मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनाल्लाह की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने दिया है। बता दें कि इमरान खान के खिलाफ आतंकवाद-रोधी कानून के तहत मामला दर्ज हुआ था।