ज्ञानवापी मामले में जिला अदालत के फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष ने किया हाईकोर्ट का रुख का फैसला
ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी की जिला अदालत ने सितंबर 12 को हिंदूओं के पक्ष में फैसला दिया है। जिला अदालत के फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के रुख करने का फैसला किया है। बता दें कि जिला जज विश्वेश ने कहा कि ये मामला सुनने योग्य है। मौलाना खालिद राशिद ने कहा कि हमारी लीगल टीम स्टडी करके अगला कदम उठाएगी। उन्होंने कहा हम वर्षों से वहां नमाज अदा कर रहे है।