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ज्ञानवापी मस्जिद में जारी रहेगा सर्वे, कोर्ट कमिश्नर हटाने की मांग खारिज
ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद में जिला अदालत ने बड़ा आदेश देते हुए मुस्लिम पक्ष की कोर्ट कमिश्नर को हटाने की मांग को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर के साथ दो नए वकील भी जोड़े हैं। अदालत ने पूरे मस्जिद परिसर का सर्वे करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा, जबतक मस्जिद के कमिशन की कार्रवाई पूरी नहीं होती है तबतक सर्वे जारी रहेगा। मई 17 को सर्वे की रिपोर्ट को कोर्ट में सौंपना होगा।