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केंद्र ने किया सोने के लिए नई हॉलमार्किंग को अनिवार्य, अप्रैल एक से होगा प्रभावी
केंद्र ने घोषणा करते हुए कहा कि 31 मार्च से, देश में बेचे जाने वाले सभी सोने के आभूषणों और कलाकृतियों के लिए हॉलमार्क विशिष्ट पहचान संख्या रखना अनिवार्य होगा। इस कदम का उद्देश्य गुणवत्ता मानकों और उपभोक्ता संतुष्टि को सुनिश्चित करना है। 1 अप्रैल, 2022 से, ज्वैलर्स केवल 14, 18 और 22 कैरेट के सोने के आभूषण और अन्य सामान बेच सकेंगे जो उनकी शुद्धता के लिए BIS द्वारा प्रमाणित किए गए हों।