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केंद्र सरकार ने बीएसएफ में रिक्तियों में पूर्व-अग्निवरों के लिए की 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा
केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के भीतर रिक्तियों में पूर्व-अग्निवरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने सीमा सुरक्षा बल की धारा 141 की उप-धारा (2) के खंड (बी) और (सी) अधिनियम, 1968 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुरुवार (9 मार्च) को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से यह घोषणा की। पूर्व-अग्निवीरों के लिए आयु सीमा पांच वर्ष तक और पूर्व-अग्निवीरों को तीन वर्ष तक की छूट दी जाएगी।