केरल सरकार की ऑफलाइन परीक्षा के फैसले के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की बैंच ने सितंबर 17 को एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। शीर्ष न्यायालय ने केरल सरकार के 11वीं की ऑफलाइन परीक्षा कराने के फैसले के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके बाद ऑफलाइन परीक्षाओं का आयोजन का रास्ता साफ हो गया है। केरल सरकार की ओर से परीक्षा में सावधानी बरतने की बात कही थी। राज्य में परिक्षाओं का आयोजन सितंबर 6 से होना था।