केरला पुलिस एक्ट में नहीं होगा कोई बदलाव
केरला की पिनरई विजयन सरकार ने केरला पुलिस एक्ट में कोई बदलाव न करने का फैसला लिया है। एक्ट को लेकर सोशल मीडिया पर भारी आलोचना देखने को मिल रही है। इस एक्ट के तहत सोशल मीडिया पर किये जाने वाले आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर पुलिस को असीमित अधिकार दिए गए है। एक्ट के तहत सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कंटेंट डालने वाले व्यक्ति को 5 साल की जेल और दस हजार रूपये जुर्माना भरना होगा। नवंबर 23 को मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि एक्ट में संशोधन लागू नहीं किया जाएगा।