किसी भी व्यक्ति की कमाई पर पत्नी और बच्चों के साथ होता है मां बाप का भी हक़: कोर्ट
गुजाराभत्ता के एक मामलें में अदालत ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है व कहा है कि किसी भी व्यक्ति की कमाई पर सिर्फ उसकी पत्नी और बच्चों का नहीं, बल्कि मां बाप का भी हक़ होता है। यह टिप्पणी तीस हजारी स्थित प्रिंसिपल जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरीष कथपालिया ने एक वादी महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए की है। आय का बंटवारा करने की बात करते हुए अदालत ने कहा- "परिवार के कमाने वाले सदस्य की मासिक आय एक फैमिली केक की तरह होती है। जिसे बराबर हिस्से में बांटकर खाया जाता है।"