
फोटो: One India
कलकत्ता हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोप में रद्द की 36,000 शिक्षकों की भर्ती: पश्चिम बंगाल
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में प्राथमिक शिक्षकों के रूप में भर्ती के समय अप्रशिक्षित लगभग 36,000 उम्मीदवारों की नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने निर्देश दिया, ''प्राथमिक शिक्षकों के पद पर बोर्ड द्वारा आयोजित 2016 की भर्ती प्रक्रिया में भर्ती के समय अप्रशिक्षित सभी 36,000 उम्मीदवारों की नियुक्ति रद्द की जाती है।'' हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है, तीन माह के भीतर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाये।