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कोरोना डॉयलर टयून को लेकर HC ने केंद्र से किये कुछ सवाल
नई दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र से कोरोना की डाॉयलर टयून को लेकर सवाल करते हुए कहा कि जब आपके पास वैक्सीन नहीं है तो आप कब तक लोगों को इस ट्यून के ज़रिए संदेश देकर परेशान करेंगे। HC ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को सुझाव देते हुए कहा कि डायल टोन के सन्देश को समयानुसार बदल देना चाहिए। कोर्ट के मुताबिक अब लोगों को कॉल करने पर ऑक्सीजन, कंसंट्रेटर दवाओं आदि के इस्तेमाल के संदेश मिलने चाहिए।