लिव इन रिलेशनशिप में सहमति से यौन संबंधों को नहीं माना जायेगा बलात्कार: सुप्रीम कोर्ट
भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप से जुड़ा एक अहम फैसला सुनाया है। इस फैसले के अनुसार लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल के बीच अगर सहमति से शारिरिक संबंध बनते हैं तो उसे बलात्कार की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा। दरअसल ये फैसला कॉल सेंटर से जुड़े एक कपल के मामले की सुनवाई में दिया गया, जहां लिव इन में रहने के बाद लड़के ने किसी और से शादी कर ली जिसके बाद लड़की ने लड़के पर बलात्कार का केस दर्ज कर दिया था।