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लखनऊ में लगाई गई धारा 144, नवंबर आठ तक रहेगी लागू
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राज्य सरकार ने धारा 144 लागू कर दी है। यहां नवंबर आठ तक धारा 144 लागू रहेगी। सरकार ने परीक्षाओं और त्योहारों के मद्देनजर ये फैसला किया है। ऐसे में अब इजाजत के बिना भीड़ जु टाने पर पाबंदी रहेगी। राजधानी में किसी तरह के धरना प्रदर्शन और रैली का आयोजन नहीं हो सकेगा। सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निदेश दिए गए हैं।