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UP में लॉकडाउन के दौरान ट्रैवेल करने के लिए E-Pass जरूरी
उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन को बढ़ाकर मई 10 तक कर दिया गया है, ऐसे में घर से बाहर ट्रेवल करने के लिए सरकार ने ई-पास को अनिवार्य कर दिया है। सरकार द्वारा पारित नोटिस के अनुसार मेडिकल सप्लाई, ई-कॉमर्स ऑपरेशन, मेडिकल इमरजेंसी और मीडिया से जुड़े लोगों को ही ई-पास दिया जाएगा। ऑनलाइन ई-पास आवेदन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर मोबाइल नम्बर रजिस्टर करके आईडी प्रूफ, फोटो के साथ अपनी एप्लिकेशन को सबमिट करना होगा।