महिला के साथ बदसलूकी करने वाले श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका खारिज
सूरजपुर कोर्ट की निचली अदालत ने नोएडा के ओमेक्स सोसाइटी में महिला के साथ गाली गलौच करने वाले नेता श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि त्यागी पर आईपीसी की धारा 419 और 420 के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं, उसके समर्थन में सोसाइटी में घुसे 6 लोगों को कोर्ट द्वारा जमानत दे दी गई है। गौरतलब है कि त्यागी और उसके साथी पर गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया है।