मुकुल रॉय की सदस्यता पर विधानसभा अध्यक्ष जल्द लें फैसला: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट में एल. नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की बैंच ने नवंबर 22 को पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि बनर्जी मुकुल रॉय की विधानसभा सदस्यता रद्द करने के मामले पर जल्दी फैसला करें। कोर्ट ने अध्यक्ष को जनवरी 2022 के तीसरे सप्ताह का समय देते हुए कहा कि तबतक इस मामले पर फैसला आ जाना चाहिए। इससे पूर्व उच्च न्यायालय ने अक्टूबर सात तक फैसला करने के आदेश दिए थे।