
फोटो: Zee News
पॉल्यूशन सर्टिफिकेट ना रखने वालों के खिलाफ होगा 10 हजार का जुर्माना
दिल्ली में अब कार और बाइक चालकों के पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होना जरूरी है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए कार और बाइक चालकों के पास प्रदूषण सर्टिफिकेट रखना जरूरी किया है। ये दस्तावेज ना होने पर मालिक को छह महीने की जेल या 10 हज़ार का जुर्माना लग सकता है। सरकार ऐसे लोगों को नोटिस भी भेज है जिनके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है और उनसे सर्टिफिकेट बनवाने को कह रही है।