पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति घोटाला: ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कुर्क की 2.84 करोड़ रुपये की संपत्ति
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 'पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति घोटाला' के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अस्थायी रूप से 2.84 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। ईडी द्वारा की गई जांच से पता चला कि हाइगिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स और एसएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के प्रबंधकों और ट्रस्टियों ने नाम मात्र के लिए अपने संस्थानों में फर्जी छात्रों को प्रवेश दिया और सरकारी पोर्टल पर उनके नाम पर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया।