पतंजलि द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम का पालन न करने पर लगा 1 करोड़ का जुर्माना
बाबा रामदेव की पतंजलि पेय प्राइवेट लिमिटेड पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम का पालन नहीं करने के कारण कुल एक करोड़ का जुर्माना लगाया है। सीपीसीबी के अध्यक्ष शिव दास मीना ने फरवरी 3 को पतंजलि को पत्र में लिखा है कि ''कंपनी ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (PWM) नियम 2016 के नियम 9 का उल्लंघन किया है।'' सीपीसीबी ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को यह सूचित किया है कि पतंजलि द्वारा पंजीकरण के लिए आवेदन जमा करने के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।