पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या के दोषी को मिली जमानत
देश के पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या के दोषी एजी पेरारिवलन को अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मई 18 को कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने विचार के बार ये फैसला किया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विशेषाधिकार का इस्तेमाल किया है। बता दें कि पेरारिवलन को 1998 में टाडा कोर्ट ने मौत की सजा दी थी, जिसे वर्ष 2014 में आजीवन कारावास में तब्दिल किया गया था।