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राज्यपाल ने दी भर्ती परीक्षाओं में अनुचित तरीकों के इस्तेमाल को रोकने के लिए अध्यादेश को मंजूरी: उत्तराखंड
उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह ने हाल ही में राज्य में भर्ती परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग को रोकने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दी थी। उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) नामक अध्यादेश कानून बन गया है। इस कानून के तहत, भर्ती परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग की सुविधा देने वालों को अब आजीवन कारावास की अधिकतम सजा और 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।